Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana , मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, जानिए आवेदन प्रक्रिया
जब से देश में कोरोना जैसी भयावह बीमारी ने दस्तक दी है तब से हालत काफी बिगड़ गए है. इस दौरान कई लोगो ने अपने परिवार में कमाने वाले इंसान को खो दिया है, इस परिस्थिति में परिवारजन को जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे ही लोगो की मदद करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गयी है जिसमे ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे है उसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना’ यह योजना क्या है? इस योजना का लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? उद्देश्य, मुख्य दस्तावेज, पात्रता आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे है. योजना से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.
Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana
दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को की गयी है. इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के किसी सदस्य की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई हो. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 5000 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. इतना ही नहीं इसके अलावा 2500 रुपये की पेंशन राशि हर महीने दी जाएगी.
वही बता दे कि Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला रहा हो. इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा. अगर आवेदक पहले से किसी और योजना के अंतर्गत लाभ ले रहा हो तो उसे तब भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा, जैसे कि- विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि.
इस योजना के तहत 2500 रुपए की पेंशन राशि उन बच्चो को प्रदान की जाएगी जिनके दोनों माता-पिता की या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है. वही राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत एक पोर्टल की शुरुआत करने की घोषणा भी की गयी है. यह पोर्टल 29 जून 2021 तक लांच करने के लिए तैयार हो जाएगा.
लाभार्थियों का विवरण
- पति की मृत्यु होने पर- आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु होने पर पत्नी को 2500 हर महीने रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही विधवा पेंशन योजना का लाभ भी दिया जायेगा.
- पत्नी की मृत्यु होने पर– कोरोना संक्रमण के कारण आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पति को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी.
- माता या पिता की मृत्यु होने पर- यदि माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- दोनों माता पिता की मृत्यु होने पर- दोनो माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. अगर माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई हो तब भी इसका लाभ दिया जायेगा.
- बेटे या बेटी की मृत्यु होने पर- अगर कोरोना के कारण आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता-पिता को जीवन भर 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.
- भाई या बहन की मृत्यु होने पर- इस योजना के अंतर्गत अगर आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को 2500 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी. यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो.
जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज
राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, निचे बताई जा रही पात्रता निम्न है-
पात्रता
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
- परिवार के कमाने वाले सदस्य की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होना ज़रूरी है, तभी इसके अंतर्गत आवेदक आवेदन कर सकता है.
- इस योजना का लाभ लेने करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी मानदंड नहीं रखा गया है.
- समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है.
मुख्य दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि.
- मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
जानिए ‘मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना’ आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को e-district पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने पर एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको भरनी है. जैसे कि- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि.
- इन सब को भरने के बाद अब अपने दस्तावेजों को अपलोड करे.
- यह करने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस तरह से आपकी ‘मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2023 FaQs
यह योजना क्या है?
दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है इसके अंतर्गत कोरोना संक्रमण के कारण अपने आय अर्जित करने वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके अलावा 2500 रुपये की हर महीने पेंशन पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी.
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से बताया है जानने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.