मेरा पानी मेरी विरासत योजना, Mera Pani Meri Virasat Online Ragistration, ऑनलाइन आवेदन

Mera Pani Meri Virasat Yojana, हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना रजिस्ट्रेशन, जानिए लाभ व विशेषताएं क्या है?

हरियाणा के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने के साथ ही अन्य फसलों की खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गयी है. जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे है उसका नाम है ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ यह योजना क्या है? इस योजना का लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत लाभ कैसे प्राप्त करे आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे है. इस योजना से संबंधित जानकारी विस्तार से प्राप्त करने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.

Mera Pani Meri Virasat Yojana

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी आदि की बुआई करने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. वही बता दे कि जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे है, वहां पंचायती जमीन पर धान की खेती की अनुमति नहीं मिलेगी. भू-जल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा वाले राज्य के 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं.

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया है. अन्य फसल कि खेती करते समय और किसानो को धान की खेती छोड़ने के कोई परेशानी न हो इसलिए राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कि जा रही है. राज्य के जो भी किसान धान कि खेती छोड़कर इस योजना के अंतर्गत अन्य फसलों कि पैदावार करना चाहते है उन्हें इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. योजना के अंतर्गत रतिया, सीवन, गुहला, पीपली, शाहजहानाबाद, बाबैन, इस्माईलाबाद, सिरसा आदि क्षेत्र शामिल किए गए है.

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • किसान द्वारा जमीन के 50% या फिर उससे अधिक हिस्से पर धान की जगह मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां आदि की फसल उगाई जाती है तो इस स्थिति में किसान को 7000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
  • बता दे की इस राशि को पाने के लिए किसान को गत वर्ष के धान के क्षेत्रफल में 50% या फिर 50% से अधिक फसल विविधीकरण करना होगा.
  • अगर फसल विविधीकरण के लिए सिंचाई यंत्र खेत में लगाए जाते हैं तो इस स्थिति में किसान को कुल लागत का सिर्फ जीएसटी ही देना होगा.
  • फसल विविधीकरण के अंतर्गत फसल का बीमा कराया जाता है तो किसान के हिस्से की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मक्का बिजाई मशीन पर 40% का अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  • मंडियों में मक्का सुखाने के लिए मशीन की स्थापना की जाएगी.
  • सभी खंड जिनका भू जलस्तर 35 मीटर गहराई या फिर उससे ज्यादा है एवं पंचायत की भूमि पर धान के अतिरिक्त कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों को उगाया जाता है तो इस स्थिति में ग्राम पंचायत को 7000 प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे.
  • वह सभी किसान जिन्होंने फसल विविधीकरण के अंतर्गत धान की बजाय फलदार पौधे एवं सब्जियों की खेती की है उनको 7000 प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा.

HIGHLIGHTS: Mera Pani Meri Virasat Yojna

  • ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है.
  • इस योजना के अंतर्गत मक्का और दलहन की खेती में आवश्यक बुवाई आदि फार्म मशीनरी उपलब्ध कराने के साथ माइक्रो-इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन के लिए 80 फीसदी सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी.
  • इसके साथ ही मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास और सब्जी की खेती की जाएगी जिसकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा.
  • इस योजना का लाभ लेने एक लिए इक्छुक किसानो को इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा..
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ऑफिसियल पोर्टल की शुरुआत की गयी है.
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खेत में लगाने पर 85% की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी.
  • Mera Pani Meri Virasat में उन किसानो को धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनकी ट्यूबवेल 50 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर से चल रही है.
  • वही बता दे कि इस योजना के अंतर्गत वह ग्राम पंचायत जहां पर जल स्तर 35 मीटर गहरा है वहां पर धान की खेती नहीं की जाएगी.
  • इसके साथ ही वहां पर धान की खेती नहीं करने दी जाएगी जहां पर पिछले साल खेती नहीं की गयी थी.

जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज

राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक Mera Pani Meri Virasat के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, निचे बताई जा रही पात्रता निम्न है-

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • कृषि योग्य भूमि के कागज़ात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

जानिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में New Registration के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
  • जिसमें आधार नंबर दर्ज करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फार्मर डिटेल्स भरनी होगी फिर टोटल लैंड होल्डिंग और क्रॉप डिटेल्स भरनी है.
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है.
  • इस तरह से आपकी ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए विकल्प के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें एक रजिस्ट्रशन फॉर्म दिखाई देगा.
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी आपको भरनी है. जैसे कि- आधार नंबर , सामान्य विवरण , किसान का विवरण , टोटल लैंड होल्डिंग आदि.
  • यह सभी जानकारी दर्ज करने एक बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस तरह से आपकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण करे के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा इसमें आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है.
  • इसके बाद अब गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • अब एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा उसे बॉक्स में दर्ज करना है.
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इसके बाद अब फॉर्मल डिटेल, टोटल लैंड होल्डिंग डिटेल तथा क्रॉप डिटेल दर्ज करनी है.
  • अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इस तरह से आपकी फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए रिचार्ज शाफ्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में रिचार्ज शाफ्ट के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
  • इस पेज पर आपको रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण के प्रकार, आधार नंबर, किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जिला खंड, क्रॉप नेम, मुरादा नेम, किल्ला नंबर, जिला, ब्लाक, तहसील, ग्राम, क्रॉप लिस्ट, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना है.
  • इसके बाद अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस तरह से रिचार्ज शाफ्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए विभागीय लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में विभागीय प्रवेश के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
  • इस पेज पर आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है.
  • अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इस तरह से आपकी विभागीय लॉगिन करने की प्रक्रिया.

Mera Pani Meri Virasat Yojna FaQs

मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत किसान द्वारा खेती की जमीन के 50% या फिर उससे अधिक हिस्से पर धान की जगह मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां आदि की फसल उगाई जाती है तो इस स्थिति में किसान को 7000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

योजना का लाभ लेने की पात्रता क्या है?

योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्रता में आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.

इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करे?

आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में बताया गया है, जानने के लिए आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.

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