LPG Gas Subsidy Check: अगर बैंक अकाउंट में नहीं हैं 3000 रूपए, तो आप नहीं ले पाएंगे सब्सिडी 

ग्राहकों को जो एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी अब बैंक की और से इसमें एक नया बदलाव कर दिया गया है. इस नए बदलाव में यह बताया गया है की जिनके भी बैंक के खाते में तीन हज़ार रुपये से कम होगा उसे सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी, इसलिए ग्राहकों के बैंक खाते में कम से कम तीन हज़ार रूपए होना ज़रूरी हैं. 

दो तरीकों से करे अपनी एलपीजी की सब्सिडी चेक

जो भी ग्राहक अपनी एलपीजी की सब्सिडी चेक करना चाहता है वह दो तरीके से कर सकता है पहले तो वह इंडेन गैस, भारत गैस या फिर एच पी गैस में जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उससे कर सकते हैं चेक. अब आपको दूसरे तरीके के बारे में बताते हैं ग्राहक दूसरे तरीके में अपने एलपीजी ID के माध्यम से चेक कर सकते हैं.

 यह आईडी आपको अपनी गैस पासबुक में लिखी नज़र आएगी यह एक 17 नंबर की संख्या में आईडी होगी जिससे आप अपना सब्सिडी चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप ऑफिसियल इस वेबसाइट पर जाये. जो की कुछ इस प्रकार से है (http://mylpg.in/) इस पर जाने के बाद अब अपनी आईडी को यहाँ पर दर्ज कर दें फिर अपनी गैस सिलेंडर सब्सिडी को यहाँ से चेक कर लें. 

आपको एलपीजी सिलेंडर की दर के बारे में बता देते हैं 14.2  kg के एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत बिना सब्सिडी के  834.50 रूपए है. 861 रूपए कोलकत्ता में है,  834.50 रूपए मुंबई में है,  850.50 रूपए चेन्नई में है. 

LPG Gas Subsidy Check: अगर बैंक अकाउंट में नहीं हैं 3000 रूपए, तो आप नहीं ले पाएंगे सब्सिडी

Important facts – 

  •  बैंक की और से सब्सिडी में एक नया बदलाव कर दिया गया है.
  • अगर बैंक अकाउंट में नहीं हैं 3000 रूपए, तो आप नहीं ले पाएंगे सब्सिडी 
  • एक भारतीय नागरिक ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ ले सकता है.
  • इस योजना का लाभ एक महिला ले सकती है जिसक गरीबी रेखा से निचे होना अनिवार्य है.
  • बैंक खाते में कम से कम तीन हज़ार रूपए होना ज़रूरी हैं. 

जानिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) की  पात्रता के बारे में- 

  • आवेदक का भारत का स्थाई निवासी और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.
  •  आवेदक की उम्र 18 साल होनी चाहिए.
  • आवेदक को ठीक ऐसी ही सामान्य किसी सरकारी योजना का  लाभ नहीं लेना चाहिए.
  • आवेदक महिला का गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए.
  • कोई भी गैस कनेक्शन लाभार्थी के नाम से नहीं होना चाहिए.
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