Family Pension New Rules 2023- फैमिली पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, आइये जानते है क्या है बदले हुए नियमो के बारे में

इस साल के बजट को देखा जाए तो मोदी सरकार ने काफी हद आम जनता को राहत  पहुंचाई है. जिसे देखते हुए इस साल 2023 में केन्द्र सरकार ने आम परिवारों के लिए एक राहत भरी फैमिली पेंशन योजना  लेकर आई है. इस योजना के तहत देश के केन्द्रिय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस योजना को लेकर बताया कि ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे मानसिक रुप से कमजोर या विक्षिप्त होते है , उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा. 

वहीं जानकारी के अनुसार  ऐसे परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चे  मानसिक विकार से ग्रस्त हो और ऐसे बच्चे जिनके पालन पोषण और लालन- पालन करने वाले परिवारों को भी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी. 

Family Pension Yojana New Rules 2023

देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया की बैंक दिमागी और मानसिक रुप से कमजोर बच्चों के परिवारों को पेंशन देने से मना कर रहे थे और साथ ही बैंक इन बच्चों के परिवारों से लगातार कोर्ट से जारी किया गया गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की भी मांग कर रही थी. जिसे देखते हुए पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को दी.

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गार्डियनशिप सर्टिकेट के बिना भी मिल सकती है पेंशन

फैमिली पेंशन रुल के तहत बैंक को मानसिक रुप से अक्षम बच्चों को बिना किसी गार्डियनशिप सर्टिकेट के बैंक को पेंशन देना होना अनिवार्य होगा और साथ ही यदि बैंक फैमिली पेंशन रुल के तहत मानसिक रुप से अक्षम बच्चों को परिवारों को पेंशन देने से मना किया तो ऐसे में बैंक सेन्ट्रल सिविल सर्विस 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उलंघन करती है तो बैंक पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है. गौरतलब है कि बैंक फैमिली पेंशन रुल के तहत मानसिक रुप से अक्षम बच्चों  से गार्डियनशिप सर्टिकेट की मांग नहीं कर सकती है. 

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आइये जानते है फैमिली पेंशन के बदले गए  कुछ नियम

1. फैमिली पेंशन रुल के तहत पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार उपलब्ध कराए गए विवरण के तहत  पेंशन पाने वाले परिवार को पारिवारिक पेंशन पाने के लिए उनकी आय सीमा 9 हजार रुपये प्रति महीने और साथ ही उन्हें महंगाई से राहत भी  दी गई थी.

2. फैमिली पेंशन रुल के अनुसार DOPPW (डीओपीपीडब्ल्यू) ( पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम आहरित मूल वेतन को प्लस डीआर को 30 फीसदी में बदला गया है.

3. इसके साथ ही डीओपीपीडब्ल्यू) ( पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने अपने बयान में कहा कि किसी भी मानसिक रुप से बिमार बच्चा या दिव्यांग बच्चे का परिवार या फिर ऐसे बच्चे का कोई परिवार  का व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो केवल वही इस पेंशन योजना के हकदार होंगे और साथ ही उनकी मासिक आय मिल रही पेंशन से कम हो मललब की अंतिम आहरित वेतन का 30% प्लस डीआर हो. केवल ऐसे ही बच्चों का परिवार ही एस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस बात की भी जानकारी दी कि पेंशन के सारे नियमों के तहत ही मानसिक रुप से बिमार बच्चा , विकलांग बच्चा या एक मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चे व उसके परिवार जनों और भाई-बहन  ही इस पेंशन के हकदार होगें जिसके तहत ही मानसिक रुप से बिमार बच्चे के भाई के लिए भी इस पेंशन योजना के अंतर्गत ही प्रमुख मानदंड को पूरी तरह से उदार बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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