कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, Krishi Input Subsidy Scheme Apply, Krishi Input Subsidy Scheme Online Form
बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गयी है, जिसमे किसानो की प्राकृतिक आपदा के कारन ख़राब हुई फसलों पर राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी. जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे है उसका नाम है, ‘कृषि इनपुट अनुदान योजना’ यह योजना क्या है? इस योजना का लाभ क्या है? पात्रता व मुख्य दस्तावेज आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे है, अधिक से अधिक जानकारी विस्तार से प्राप्त करने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.
Krishi Input Subsidy Scheme 2023
बिहार सरकार द्वारा Krishi Input Subsidy Scheme 2023 की शुरुआत की गयी है. इस योजना में राज्य के किसान जिनकी फसल बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित या ख़राब हुई है उन किसानो को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 13500 रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान की जा रही है. इसके अंतर्गत निर्धारित सहायता मापदन्डों के अनुरूप दिया जायेगा.
इसके अंतर्गत राज्य के जिन किसानो को बाढ़ / अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उसके लिए 12,200 रु प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा.
नई अपडेट
राज्य के जिन किसानो की ओला ,बारिश और प्राकर्तिक आपदा के कारण रबी की फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए बिहार सरकार सरकार द्वारा कृषि अनुदान दिया जा रहा है, जो भी लोग मार्च में बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाये हैं उनके पास एक और मौका है.
कृषि एवं बागवानी फसल क्षति वाले बिहार के 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों आदि क्षेत्रो के किसान इस योजना के तहत 7 से 20 मई तक आवेदन कर सकते है
HIGHLIGHT: Krishi Input Subsidy Yojana Bihar
- बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत असिंचित क्षेत्र में फसल के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के किसान को प्रति हेक्टेयर 13500 रुपए अनुदान दिया जायेगा.
- कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो उन्हें 12,200 रु प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा.
- एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 के तहत प्रभावित किसान को इस योजना में न्यनतम 1000 रुपए अनुदान दिया जाएगा.
जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज
राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक ‘कृषि इनपुट सब्सिडी योजना’ के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, निचे बताई जा रही पात्रता निम्न है-
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए.
- वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर+स्वयं भू-धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है.
- खेती के दस्तावेज़
- किसान के पास एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र होना चाहिए.
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
जानिए कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करे फिर इसमें कृषि इनपुट अनुदान का ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा इसमें किसान पंजीकरण संख्या दर्ज कर दे. जैसे ही दर्ज करेंगे अब सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- इस पर क्लिक करने के बाद अब अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा.
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना है, जैसे कि- नाम, आयु, पता, आधार संख्या।, पंचायत, किसान की श्रेणी, डीओबी, पिता का नाम, आदि.
जानिए पूरा आवेदन पत्र भाग 2
- फॉर्म के दूसरे भाग में, किसानों को अपनी भूमि की जानकारी जैसे कि भूमि का क्षेत्रफल, किसान का प्रकार, और फसल के नुकसान का कारण भरना चाहिए.
- फार्म के तीसरे भाग में, किसानों को उपलब्ध कराई गई जगह में खेती योग्य भूमि का विवरण भरना होगा, उसके बाद उन्हें घोषणा भाग भरना होगा और “ओटीपी” बटन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको इस OTP को आवेदन फॉर्म में भरना होगा, किसानों को अब स्व-घोषणा पत्र का चयन करना होगा और यह जांचना होगा की उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए हैं या नहीं.
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा और फिर आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी इस संख्या को आपको सुरक्षित रखना होगा.
जानिए आवेदन फॉर्म प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले योजना की बिहार एग्रीकल्चर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर आवेदन की स्थिति /प्रिंट का सेक्शन दिखाई देगा आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना होगा और फिर इस सेक्शन में से इनपुट सब्सिडी प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा.
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा.
- इस पेज पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी होगी.
- इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना है, बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा और आप आवेदन फॉर्म को प्रिंट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते है.
जानिए आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले बिहार एग्रीकल्चर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर आवेदन की स्थिति /प्रिंट का सेक्शन पर क्लिक करना है फिर इस सेक्शन में से इनपुट सब्सिडी 2019 -20 स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, एप्लीकेशन नंबर भरना है फिर सर्च के बटन पर क्लिक कर दे.
- इस पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आ जाएगी.
Krishi Input Subsidy Yojana Bihar FaQS
कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत राज्य के जिन किसानो की फैसले बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है या उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है उन किसानो को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 13500 रूपये की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी.
कृषि इनपुट अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
कृषि इनपुट अनुदान योजना की पात्रता में आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, इसके साथ ही किसानो के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए.
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया है?
इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से बताया है जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है.