UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form, यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब वर्ग के लोगो के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है. इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे है उसका नाम है – ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ यह योजना क्या है? इस योजना का लाभ क्या है? इसके अंतर्गत आवेदन कैसे करे? इसकी पात्रता, मुख्य दस्तावेज, उद्देश्य आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे है. इस योजना से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.
Rastriya Parivarik Labh Yojana
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है. इस योजना में राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना कार्यभार समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है. वही बता दे कि पात्र व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा.
पहले इस योजना में 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसे 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है. दोस्तों Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा, इसके लिए आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर ही इस राशि को आवेदनकर्ता को प्रदान कर दी जाएगी.
जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज
राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, निचे बताई जा रही पात्रता निम्न है-
पात्रता
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए.
मुख्य दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया –
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाये.
- अब होम पेज में “नया पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी अब आपको भरनी है, जैसे कि- जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि.
- इन सभी जानकारी को भरने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस तरह से आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
District social welfare ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले यहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करे.
- अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा.
- इसमें अधिकारी तथा जिला चुन ले.
- अब पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस तरह से आपकी District social welfare ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखने कि प्रक्रिया-
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में “आवेदन पत्र की स्थिति” के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना है.
- यह इसका चयन करने एक बाद अब सर्च के बटन पर क्लिक कर दे.
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी.
District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक कर दे.
- इस पर क्लिक करने के बाद अब जिलों की सूची खुलकर आएंगी.
- इसमें से आपको अपने जिले पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना है.
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी. आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना है.
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना है.
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा.
जानिए शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में शासनादेश के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी.
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है.
- इसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते है तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- इस तरह से शासनादेश डाउनलोड कर सकते है.
Rastriya Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस योजना को यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसमें राज्य के गरीब वर्ग के परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
इसमें राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्ति को 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या है?
इसमें आवेदन करने की पात्रता में आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है इसके साथ ही उसके पास खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े.
इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करे?
इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से बताया है, जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े.