जैसा की आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार आये दिन कोई न कोई योजना की शुरुआत करती है. देश में पीएम मोदी द्वारा एक योजना शुरू की गयी गयी जिसके अंतर्गत गर्भवती महिला या अपने पहले बच्चे को स्तनपान करा रही माताओं को मातृत्व राशि दी जाएगी. जिस योजना के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है- ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ इस योजना का जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा विस्तार किया जायेगा इसके पुरे आसार नज़र आ रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 5000 हज़ार रुपये की राशि का वितरण तीन किस्तों में किया जायेगा.
हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा बताया गया है कि ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ का लाभ महिलाएं तभी ले सकती हैं जब वह अपने दूसरे बच्चे के लिए आवेदन कर रही और दूसरा बच्चा लड़की हो तभी लाभ प्रदान किया जायेगा ताकि बेटी के जन्म होने पर उसे हतोत्साहित कर सकें. बेटी के जन्म होने पर उसे बढ़ावा दिया जाये. इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है. लोगों को बेटियों के जन्म होने पर उन्हें जागरूक करना है.
जानिए ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ के अंतर्गत कितने रुपये मिलेंगे
केंद्र सरकार की इस ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा पांच हज़ार रुपये की मातृत्व राशि प्रदान की जाएगी, इस राशि का लाभार्थी को तीन किस्तों में वितरण किया जायेगा. इस योजना में वह महिला पात्र होंगी जो स्तनपान करा रही होंगी साथ ही इस योजना में लाभ गर्भवती महिलाओं को भी दिया जायेगा.
अब पिता के आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, ऐसे ही ले सकते हैं लाभ
आपको बता दें की पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए शिशु के पिता के आधार कार्ड की ज़रूरत होती थी यानि की गर्भवती महिलाओं को अपने पति के आधार नंबर और कार्ड की जानकारी देनी होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है सरकार द्वारा इस नियम में बदलाव किये गए हैं. अब ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पति के आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह इसके बिना भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं.
अब सिंगल मदर भी ले सकती हैं ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ का लाभ
केंद्र की इस ‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना’ को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है. साथ ही बता दें की इस योजना में कई संशोधन किया गया है. इसमें अब पति द्वारा छोड़ी गयी महिलाएं भी बिना पति के आधार कार्ड के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. अब सिंगल मदर को इस योजना का लाभ पाने के लिए अपने छोड़े हुए पति की सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
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