नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), National Pension Scheme Online Ragistration, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है ? जानिए क्या है लाभ व विशेषताएं?
भारत सरकार द्वारा हर वर्ग के नागरिक के लिए योजनाएं लायी जाती है ऐसे में अभी सरकार द्वारा जिस योजना की शुरआत की गयी है हम उसके बारे में बात करेंगे, यह योजना रिटायरमेंट प्लैनिंग के मद्देनज़र लायी गयी है. इसमें क्या है खास आप आगे जान जायेंगे. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम है ‘नेशनल पेंशन स्कीम’. इस योजना का क्या मतलब है ? क्या होगा इससे ?
कैसे कर सकते है आवेदन, क्या रहेगी पात्रता और मुख्य दस्तावेज, सरकार का इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य? हम इन सबके बारे में जानकारी अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहे है. अगर आप यह सब के बारे में जानकारी विस्तार से लेना चाहते है तो आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.
जानिए नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से-
भारत सरकार द्वारा लायी गयी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है. वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना की शुरुआत 2004 में की गयी थी इसके योजना के अंतर्गत लाभार्थी सरकारी कर्मचारी है. वही सरकार ने इसे अपडेट करते हुए 2009 से यह योजना सभी के लिए खोल दी थी, इसके अंतर्गत अब सभी लोग इसका लाभ ले सकते है.
इस योजना में लाभार्थी द्वारा जमा की गयी राशि में से कुछ वह रिटायरमेंट से पहले और बची बाद में निकाल सकते है. इसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निवेश करते हैं. बता दे कि इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी जमा राशि में से 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% उनके द्वारा ली गयी पेंशन योजना में चली जाती है.
नई अपडेट-
दोस्तों इस स्कीम को लेकर अब नई अपडेट आयी है. बता दे कि इस योजना से संबंधित अब एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. अब सभी इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकते है. नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए अब नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा आरंभ की जा रही है.
इससे सुविधा यह मिल रही है की अब कर्मचारी अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं. इस ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने पर इसको ई एनपीएस का नाम दिया गया है. बता दे कि इसके अंतर्गत सब्सक्राइबर अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकता है. अब हम बताते है इस ई एनपीएस के बारे में विस्तार से.
ई एनपीएस
- इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी ई एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के साथ ही PRAN नंबर भी जनरेट कर सकता है.
- इसके साथ ही जो भी सब्सक्राइबर है जिनका NPS अकाउंट पहले से खुला हुआ है वह ईNPS में अपना योगदान दे सकते हैं.
- इसके साथ ही अपना tier-2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं.
- वही अब इसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपना ऑफलाइन ईKYC आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट से कर सकते है.
- अब बताते है ई एनपीएस के माध्यम से योगदान देने के लाभ- इसमें अकाउंट ओपनिंग पर होने वाला खर्च नहीं होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी इससे कि नोडल अधिकारियों का काम और आसान हो जाएगा, वही अब नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव है इसकी प्रोसेस पेपरलेस रहेगी. इसके साथ ही फॉर्म भरते समय जो गलतियां होती है उसमे भी कमी आएगी क्योकि कर्मचारी द्वारा अपना फॉर्म खुद भरा जाएगा. वही इस योजना का लाभ लेने के लिए इस पोर्टल पर NPS अकाउंट ज्यादा और काफी आसानी से खुलेंगे.
उद्देश्य
इस स्कीम को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहें और उन्हें किसी भी तरह कि परेशानी का सामना न करना पड़े. वही इसमें निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. इसमें किसी तरह कि राशि निर्धारित नहीं है.
वही बता दे कि इस स्कीम के तहत दो तरह के खाते होते है जो कि इस प्रकार से है-टायर वन और टायर टू इन दोनों खाते से क्या मतलब है हम आपको आगे इस आर्टिकल में बताने जा रहे है. इसके लिए आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है. इस योजना के आने बाद नागरिक अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानी से नहीं जूझेंगे.
जानिए नेशनल पेंशन स्कीम के खाते के प्रकार के बारे में सबसे पहला अकाउंट है टायर 1. दोस्तों इस टायर 1 अकाउंट में नगरिक जो भी पैसे जमा करेगा वह स्कीम खत्म होने के बाद ही निकाल सकते है. इसके लिए लाभार्थी को टायर टू का अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी है, वही अब बात करते है टायर 2 की इसमें जमा पैसे आप कभी भी निकाल सकते है,
इस योजना का लाभ लेने के लिए टायर 2 का अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है. वही यह अकाउंट तभी खुलेगा जब नागरिक का अकाउंट टायर वन में होगा. वही इस योजना में हमारे द्वारा बताये जा रहे कर्मचारी निवेश कर सकते है.
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
नेशनल पेंशन स्किम में कुछ यूं हुए बदलाव-
इस योजना के अंतर्गत पहले कर्मचारियों को 10% का योगदान करना रहता था लेकिन अब स्कीम में बदलाव हुआ है इसके प्रतिशत को बढ़ा कर अब 14% कर दिया गया है. इसके साथ ही नागरिक की 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है.
वही पहले कर्मचारियों को यह स्वत्रंता नहीं दी गयी थी की वह किस फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते है, लेकिन अब यह बदलाव कर दिया गया है कि कर्मचारी अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी फंड में निवेश कर सकते है. इसके साथ ही साल में एक बार वह अपना फंड भी बदल सकते है.
अब आधार कार्ड हुआ ज़रूरी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में सब्सक्राइबर को अपने अकाउंट की केवाईसी करवानी होगी, इसमें आपको आधार सीडिंग के माध्यम से ईकेवाईसी करवाने में आसानी होगी. जैसा की आप सभी को हमने बताया की इसके लिए दो तरह के अकाउंट होते है जोकि टियर–1 और टियर-2 है. इसमें एक खाता पेंशन खाता है और वही दूसरा टियर–2 खाता एक निवेश खाता है.
आधार कार्ड से सत्यापन करने पर कर्मचारी को कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी होगी, इसके लिए केवल OPT से ही काम होगा. इससे समय की भी बचत होगी और काम भी जल्द होगा.
नई अपडेट
जैसा की आप सभी जानते है, अब तक सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत भौतिक रूप में पंजीकृत किया जाता था. जो कि केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी या फिर सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है. इसके अंतर्गत अब कर्मचारी अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं. ई एनपीएस सीआरए द्वारा होस्ट किया जाएगा. जिसके अंतर्गत सब्सक्राइबर अपना पंजीकरण कर सकता है और एनपीएस के अंतर्गत अपना योगदान भी दे सकता है.
HIGHLIGHTS : National Pension Scheme 2023
- नेशनल पेंशन स्कीम से नागरिको को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता मिलेगी.
- इसके साथ ही अगर कर्मचारी ने Annuity की खरीद में निवेश किया है तो उसको पूरी तरह से कर में छूट मिलेगी.
- इस पेंशन स्कीम में 50000 रुपये तक की अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है.
- वही ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फ़ीसदी का टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, इसके साथ ही सेक्शन 80 CCE के तहत यह कुछ इस तरह है- 1.5 लाख.
- इस स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये तक की है.
- वही अगर आप समय से निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया और उसे अनफ्रीज करवाने के लिए 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी.
- इसके साथ ही अगर निवेशक की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी.
- इसके लाभार्थी को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जायेगा जो 12 अंकों का होता है.
नेशनल पेंशन स्कीम की पात्रता और मुख्य दस्तावेज
- स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.
- इसके साथ ही इसमें रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक निवेश कर सकते हैं.
- वही आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
- KYC करवाने के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते है.
मुख्य दस्तावेज
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
जानिए नेशनल पेंशन स्कीम से विड्रोल करने की प्रक्रिया-
दोस्तों अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको विड्रोल एप्लीकेशन पीओपी को सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करना है. इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तवेजो की ज़रूरत है.
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
- एक कैंसिल चेक
जानिए नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- दोस्तों इसके लिए सबसे पहले पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना है. इसके बाद वह से एक फॉर्म लेना है. जोकि सब्सक्राइब फॉर्म कहलाता है.
- इसके बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर भरनी है.
- फॉर्म को भरने के बाद अब आपको इसमें मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तवेजो को अटैच करना है.
- इसके बाद आपको KYC पेपर्स के साथ यह फॉर्म को पीओपी- पॉइंट पर जमा करना है.
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको यहां से एक नंबर दिया जायेगा, इस नंबर से एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते है.
- वही अब आवेदन करते समय आपको पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी है. इसके साथ में ही इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी है जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स दिखाई देंगी.
जानिए इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया-
सबसे पहले बात करेंगे टायर 1 की
- इसके लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है. जो कुछ इस तरह है-https://www.npscra.nsdl.co.in/
- होम पेज में आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है.
- इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना है.
- अब नेक्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- जिसके बाद एक रजिस्ट्रशन फॉर्म खुलेगा इसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी है. जैसे ही आप यह सारी जानकारी भरेंगे इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद एक कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, फिर से आपको पूछी गयी सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से पढ़ना है जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि को भरना है इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक ई- साइन फॉर्म खुलेगा, इसमें पूछी गयी सभी जानकारियां भरकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- दोस्तों इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
टायर 2
- अब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- इसके बाद होम पेज पर ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- फिर नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है.
- इसपर क्लिक करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना है, जैसे कि- एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि.
- इसको दर्ज करने के बाद आपको अकाउंट टाइप में टायर 1 और टायर 2 दोनों को सिलेक्ट करना है. फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा इसमें आपको पूछी गयी जानकारी भरनी है. जैसे कि- एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि .
- यह सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपके पास एक और ई- साइन फॉर्म आएगा इसमें भी आपको सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- दोस्तों इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
जानिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया
- दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- इसके बाद आपको होम पेज पर नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना है.
- इसपर क्लिक करने के बाद कंट्रीब्यूशन के लिंक पर क्लिक करना है.
- वही अब कंट्रीब्यूशन फॉर्म खुलेगा इसमें आपको PRAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना है.
- अब वेरीफाई PRAN के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इन सब प्रक्रिया के बाद पेमेंट करने के लिए मांगी गई जानकारी भरनी है.
- इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से कंट्रीब्यूशन कर सकते है.
जानिए एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया-
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना है.
- इसके बाद अपडेट डीटेल्स के सेक्शन में जाना है.
- वही अब आपको अपडेट आधार/ऐड्रेस डीटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसमें आधार नंबर दर्ज करना है और जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिर अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपको आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
- अब ओटीपी दर्ज कर दे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- दोस्तों इस प्रकार आपका आधार एनपीएस अकाउंट से लिंक हो जाएगा.
जानिए टायर 2 एक्टिवेट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद अब TIER 2 एक्टिवेशन के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद नेक्स्ट पेज में अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर करे.
- वही अब आपको वेरीफाई PRAN के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब एक ई साइन फॉर्म खुलेगा इसमें पूछी गयी जानकारी भरे और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- इस तरह आपका टियर 2 अकाउंट एक्टिवेट कर सकते है.
आइये जानते है एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया–
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करे.
- फिर एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद खुले फॉर्म में अपना PRAN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करे फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे.
- दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके द्वारा दर्ज की गयी ईमेल ID पर आ जाएगी.
जानिए पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया–
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये.
- फिर होम पेज में लॉगिन करने के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद अपनी कैटेगरी का चयन करे.
- अब एक लॉगिन फॉर्म खुलेगा इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को भरना है. जैसे कि- यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि.
- यह सब दर्ज करने के बाद अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस तरह आपकी पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
जानिए NPS मोबाइल एप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- दोस्तों अगर आप इस स्कीम से संबंधित एप को डाउनलोड करना चाहते है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है.
- प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इसपर NPS बाय NSDL e-gov दर्ज कर सर्च करना है.
- अब आपके सामने इससे संबंधित एप की लिस्ट खुलेगी
- इसमें आपको सबसे ऊपर वाले आधिकारिक एप पर क्लिक करना है.
- इसके बाद इसमें इनस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसपर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यह एप डाउनलोड हो जायेगा.
- दोस्तों इन स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से यह एप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते है.
जानिए Grievance दर्ज करने की प्रक्रिया–
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करे.
- फिर लॉज ग्रीवेंस/इंक्वायरी के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद नेक्स्ट पेज में अपनी कैटेगरी का चयन करे.
- अब एक grievance फॉर्म खुलेगा इसमें आपको पूछी गयी जानकारी भर के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इन प्रक्रिया को फॉलो कर आप आसानी से Grievance दर्ज कर सकते है.
जानिए Grievance स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया-
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करे.
- इसके बाद लॉज ग्रीवेंस/इंक्वायरी के लिंक पर क्लिक कर दे.
- फिर ट्रैक your ग्रीवेंस/इंक्वायरी के सेक्शन में जाये.
- अब अपनी कैटेगरी को सलेक्ट करे.
- अब नए पेज खुलने पर इसमें रिफरेंस नंबर दर्ज कर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इसपर क्लिक करने के बाद ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगा.
जानिए POP-SP ढूंढने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- इसके बाद होम पेज पर फाइंड your नियरेस्ट POP-SP के लिंक पर क्लिक करना है.
- अब खुले हुए नए पेज में अपने राज्य का चयन करे.
- इसके बाद अब आपको नजदीकी POP-SP से संबंधित जानकारी दिखाई देंगी.
जानिए Annuity कैलकुलेट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में Annuity केलकुलेटर के लिंक पर क्लिक करे.
- अब नए पेज में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है, पूछी गयी जानकारी कुछ इस तरह से है- डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैप्चा कोड, Annuity फ्रिकवेंसी आदि.
- इन सब को दर्ज करने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
जानिए PRAN कार्ड स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- फिर होम पेज में ट्रैक PRAN कार्ड स्टेटस के लिंक पर क्लिक करे.
- अब नए पेज में पूछी गई जानकारी दर्ज करे.
- जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
- क्लिक करने के बाद PRAN कार्ड स्टेटस आपको शो होगा.
जानिए PRAN एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज पर PRAN एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करे.
- इसके बाद अब आपको नए पेज में कैटेगरी का चयन करे.
- अब आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर दर्ज करना है.
- दर्ज करने के बाद आप सर्च के ऑप्शंन पर क्लिक कर दे.
- आपके सामने अब PRAN एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जायेगा.
अब आखिर में जानिए रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया के बारे में-
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- इसके बाद होम पेज पर रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- अब नए पेज में आपको रिसिप्ट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना है.
- इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर दे.
- क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन स्टेटस आपको स्क्रीन पर शो होगा.
जानिए D-Remit VID Generation करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करे.
- इसके बाद अब D-Remit VID Generation के लिंक पर क्लिक करे.
- फिर अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है.
- इसके बाद एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को भरना है जैसे कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी और कैप्चा कोड आदि.
- यह सब भरने के बाद अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे.
- इस तरह से आपकी D-Remit VID Generation करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
नेशनल पेंशन स्कीम 2023 FaQs
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है ?
यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी वह स्कीम है जिसमे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है. इसके बारे में और जानकारी चाहते है तो हमारे द्वारा ऊपर लिखे गए आर्टिकल को ध्यान से पढ़े.
नेशनल पेंशन स्कीम से फायदा क्या मिलेगा?
दोस्तों इस स्कीम के तहत निवेश करने पर नागरिक अपना रिटायरमेंट के बाद का जीवन नागरिक आत्मनिर्भर रहेगा और उन्हें किसी भी तरह कि आर्थिक परेशानी का सामना नही करना पड़ेगा.
इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा?
इस स्कीम के तहत आवेदन करने कि प्रक्रिया हमने आपको अपने इस आर्टिकल में बताई है आप वहां जाकर विस्तार से जानकारी ले सकते है.
अगर निवेश करने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पैसा मिलेगा या नहीं?
कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद यह राशि नॉमिनी को दी जाएगी.