यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form, जानिए पात्रता वमुख्य दस्तावेज
गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही ले सकते है. जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे है उसका नाम है ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ यह योजना क्या है? इस योजना का लाभ क्या है ? उद्देश्य, पात्रता, मुख्य दस्तावेज आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे है, योजना से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से प्राप्त करने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा जा रहा यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत है.
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे आने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार वालो को मुआवजा प्रदान किया जायेगा. मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार में कोई कमाने वाला न होने की स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य को इसके लिए आवेदन करना होगा. इसके साथ ही आवेदनकर्ता का खुद का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है जिसके बाद यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के अंतर्गत पहले मुआवजे की राशि 20000 रुपये थी लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है. इस योजना का कार्यभार समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है. वही अब बात करते है इस योजना को लाने के पीछे के उदेश्य की तो जैसा की आप सभी जानते है गरीब परिवार में यदि मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कई परेशानी का सामना करना पढ़ता है, ऐसे में जीवन यापन करने में दिक्क्त आती है इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है.
कुछ ज़रूरी बातें
दोस्तों इस योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि पाने के लिए किये जाने वाले आवेदन के बारे में हम कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश देने जा रहे है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन पत्र को भरे, बताये जा रहे निर्देश निम्न प्रकार से है.
- आवेदन फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे.
- आवेदक को इस फॉर्म में नेशनल बैंक खाते कि डिटेल्स देनी है.
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा.
- महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना है.
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा.
- लाभार्थी का फोटो jpg फॉर्मेट में और इसके साथ ही हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
HIGHLIGHTS: UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है.
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा.
- इसमें केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ही मुआवजा दिया जायेगा.
- परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद कोई कमाने वाला न होने पर परिवार वालो को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.
- राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
- वही बता दे कि आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है.
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुआवजा राशि 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी.
जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज
राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, निचे बताई जा रही पात्रता निम्न है-
पात्रता
- आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
- इस योजना का लाभ उन्ही परिवारों को दिया जायेगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है.
- मुखिया की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी अनिवार्य है.
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए .
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करते रहना चाहिए.
मुख्य दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में ‘नया पंजीकरण’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक अगला पेज खुलेगा जिसमे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा. जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि.
- यह सभी जानकारी भरने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस तरह से आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- फिर अब एक अगला पेज खुलेगा उसमे लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा.
- इस फॉर्म में अधिकारी तथा जिला चुनना होगा और इसके साथ ही पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है.
- यह सब दर्ज करने के बाद अब लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दे.
- इस तरह से आपकी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
जानिए आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में “आवेदन पत्र की स्थिति” के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा इसमें डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना है.
- यह चयन करने के बाद अब सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- सर्च करने पर आपके सामने आवेदन की स्थिति शो हो जाएगी.
जानिए District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद सामने जिलों की सूची खुल जाएगी.
- अब जिले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तहसील खुल जाएगी.
- फिर तहसील पर क्लिक करने पर आपके सामने ब्लॉक खुलेंगे.
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना है.
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा.
जानिए शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब होम पेज में शासनादेश के ऑप्शन पर क्लिक करे.
- इस पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी.
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है.
- अब डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इस तरह आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे.
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 FaQs
यूपी पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार वालो को मुआवजा प्रदान किया जायेगा.
योजना में मुआवजा राशि कितनी होगी?
इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.
योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या है?
इसमें आवेदन करने की पात्रता में आवेदक का राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है अधिक जानकारी के लिए यह आर्टिकल पूरा पढ़े.
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से बताया है जानने के लिए इस आर्टिकल को पढ़े.