राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य में लोगो के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया है. इस योजना में लोगों को स्वरोजगार करने के लिए सरकार द्वारा लोन/ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है जिससे की स्वरोजगार और कई सर्विस सेक्टर उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार कई और भी नागरिको को मिल सकेगा.
सस्बे खास बात इस योजना की ये है की इस ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना‘ के अंतर्गत वः सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं जो अपना नया एंटरप्राइज़ को स्थापित करना चाह रहें हैं साथ ही वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं जिसके पास पहले से ही स्थापित उद्योग हो.
जानिए क्या है सब्सिडी की दर?
बता दे कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की रेट 5% से 8% होगी. ‘राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत पात्र लाभर्थियों द्वारा 10,00,00,000 रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है साथ ही बिज़निस लोन 1,00,00,000 रुपये है.
1000000 रुपये तक के लोन के नागरिक को कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी. बता दें की इतने रुपये का लोन तो बैंक बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड कर देगी. इस रकम से ऊपर का लोन लेने के लिए इस केस को बैंक द्वारा जाँच करने करने के बाद नेक्स्ट लेवल की टास्क फ़ोर्स कमेटी को आगे बड़ा दिया जायेगा.
जानिए ऋणदात्री संस्थानो के बारे में-
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- SIDBI
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- सिडबी
जानिए इस योजना में आवेदन करने की क्या है पात्रता और मुख्य दस्तावेज?
जो भी राज्य का आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए इसके अंतर्गत आवेदन करना चाहता है उन्हें सबसे पहले इस योजना की ज़रूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी जैसे की ज़रूरी दस्तावेज और पात्रता आदि हम आपको अपने इस लेख में इससे जुड़ी पात्रता और मुख्य दस्तावेज बताने जा रहें हैं जानने के लिए हमारे साथ बने रहें. नीचे बताई जा रही पात्रता व दस्तावेज निम्न हैं-
पात्रता-
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- स्वयं सहायता समूह या फिर किसी भी सरकारी समूह का राज्य सरकार के किसी भी विभाग में नाम दर्ज होना या फिर फर्म एलएलपी फर्म और कंपनी है तो इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है .
- आवेदक का राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना ज़रूरी है.
मुख्य दस्तावेज-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फोटो
जानिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले SSO राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
- अब होम पेज में अगर आप पहले से ही इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर चुके हैं तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर यहां पर लॉगिन करें.
- अगर आप इस ऑफिसियल पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें.
- रजिस्टर्ड होने के बाद अब राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म नज़र आएगा.
- आवेदक को इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना है.
- पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अब इसमें पूछे गए सभी ज़रूरी दस्तावेज को अपलोड करें.
- दस्तावेज को अपलोड करने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
- सबमिट करते ही आपकी आवेदन करने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी.
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