Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023-पीडीएफ आवेदन फॉर्म डाउनलोड, योजना पात्रता एवं जरुरी दस्तावेज

राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2023 की शुरुआत की है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की  बेटियों के लिए एक सकारात्मक और बेहतर मानसिकता व विचार- विमर्श विकसित किया जा सके.

इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी  प्रदेश में 1 जून 2016 या उसके बाद जन्मी बच्चियां ही हो सकती हैं. इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत बालिकाओं की जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना के द्वारा इसका वहन भी किया जाएगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि  इस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 2023 के बजट में 300 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है.

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023

अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो यह योजना बेटियों के लालन-पालन के लिए,  अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले और  लिंग भेदभाव के मामले  को रोकने के लिए और साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये योजना लाई गई है, साथ ही इस योजना के तहत राज्य सरकार बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम लगातार कर रही है.

वहीं इस योजना से सरकार बालिकाओं को  उचित धनराशि मुहैया कराकर राज्य की  साक्षरता की दर को भी बढ़ाएगी. सबसे ज़रूरी बात तो ये है की प्रदेश सरकार की यह योजना कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत चलाई जा रही है जो इस मुहिम को भी बल प्रदान करेगी.

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2022 -पीडीएफ आवेदन फॉर्म डाउनलोड, योजना पात्रता एवं जरुरी दस्तावेज

क्या है मुख्यमंत्री राजश्री योजना की सहायता राशि

बच्ची के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं से लेकर तक की पढ़ाई और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के द्वारा बच्ची के पेरेंट्स को उनकी देखभाल के लिए 50,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

आपको बता दें की बेटी के जन्म के समय और उनके टीकाकरण के लिए 2500 रूपये व पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 4000 रुपए व छठवीं क्लास में 5000 रुपए  और दसवीं क्लास में 11000 रुपए एवं 12वीं कक्षा में पास होने पर बचे हुए 25000 रुपए  सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. 

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 जानिये पात्रता व मापदंड 

इस योजना के अंतर्गत बच्ची का जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो और साथ ही बच्ची के माता-पिता के पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए. आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है जिससे वे इस योजना का लाभ पानी से उठा सकें. प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना की पहली दो किश्त बच्ची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जन्म लेने पर मिलेगी.

इस योजना के अंतर्गत ऐसी बच्चियां इस योजना का लाभ उठा सकती है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अनुसार स्कूल की क्लास 1,6,10,12 में पढ़ाई कर रही हो। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को अपने बैंक अकाउंट को भामाशाह कार्ड योजना से अटैच किया हो.

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