हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना, official website hrylabour.gov.in, ऑनलाइन आवेदन

Haryana Labour Department Yojana Apply, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना ऑनलाइन आवेदन, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म , पात्रता व मुख्य दस्तावेज

हमारे देश में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, ऐसे में राज्य सरकार भी पूरा सहयोग करती है, अभी हम बात करने जा रहे है हरियाणा राज्य की जहा पर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए एक कई योजना की शुरुआत की गयी है, जिन्हे संचालित हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है. राज्य में कौनसी योजनाए शुरू की गयी है, इन योजनाओ का लाभ कैसे ले सकते है, इसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ? आदि के बारे में में हम आपको बताने जा रहे है इस योजना से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी विस्तार से प्राप्त करने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पूरा पढ़ना है.

Haryana Labour Department Yojana

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लेबर डिपार्टमेंट योजना को शुरू किया गया है. इसके माध्यम से राज्य के नागरिको को लाभ पहुंचने के लिए कई योजनाओ को संचालित किया जा रहा है. जिससे की राज्य के श्रमिक अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते है और आत्मनिर्भर हो सकते है. इसमें लाभ लेने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है जिनके जरिये नागरिक आवेदन कर सकते है. उन्हें इसके लिए कही किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

चलिए अब बात करते है की इसके अंतर्गत किस तरह की योजनाओ को संचालित किया जा रहा है, Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की जाती है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से समय के साथ ही आने जाने में लगने वाले पैसे की भी बचत होगी.

जानिए योजना की पात्रता व मुख्य दस्तावेज

राज्य के जो भी इक्छुक नागरिक Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदन करने के पहले इसकी पात्रता व मुख्य दस्तावेज ज़रूर जान ले. हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान करने जा रहे है, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा,

मुख्य दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

पात्रता

पात्रता

 योजना का नाम योजना का लाभ पात्रता
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता50000आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए.
शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए.
आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है यह ज़रूरी है.
दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 साल और दुल्हन की 18 साल होनी चाहिए.
 कन्यादान योजना 51000आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए.
शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए.
आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है यह ज़रूरी है.
दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 साल और दुल्हन की 18 साल होनी चाहिए.
 शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 8000शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी.
विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी.
यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं.
संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यह घोषणा करनी है विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है.
 प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता 20000शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी.
विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी.
यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं.
संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यह घोषणा करनी है विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है.
 कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि 21000 आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए.
शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी.
 विधवा पेंशन 2000आवेदक महिला के पास नियमित सदस्यता 1 वर्ष की होनी चाहिए.
महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
विधवा के पुनर्विवाह के मामले में योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा.
 व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता 20000वे छात्र जो स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं.
छात्र के फेल होने पर इसका लाभ नहीं दिया जायेगा.
इसके अंतर्गत अंतर्गत हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता 3 बच्चों तक प्रदान की जाएगी.
नियमित रूप से पढ़ाई जारी है इसका घोषणा पत्र जारी करना होगा.
 कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता 20000इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है.
इस योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चो तक प्रदान की जाएगी.
कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया सम्मान पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है.
 मातृत्व लाभ 36000इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है.
बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.
आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है.
बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है.
यदि आवेदक के पति द्वारा पितृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो आवेदक को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा.
 पितृत्व लाभ 21000इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है.
बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.
आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है.
बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है.
यदि कामगार की पत्नी द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो कामगार को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा.
 औजार खरीदने हेतु उपदान 80001 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है.
इस योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार एवं एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है.
 मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 5100इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को ही दिया जायेगा.
पंजीकृत महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है.
इस योजना का लाभ महिला कामगार प्रतिवर्ष नवीकरण के बाद ही प्राप्त कर सकती हैं.
 सिलाई मशीन योजना3500महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है.
इस योजना का लाभ कार्यकाल में केवल एक बार उठाया जा सकता है.
 साइकिल योजना 3000महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है.
इस योजना का लाभ 5 साल में एक बार उठाया जा सकता है.
 पैतृक घर जाने पर किराया 100कामगार की न्यूनतम 2 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है.
यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है.
 मुफ्त भ्रमण सुविधा 100कामगार की न्यूनतम 2 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है.
यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है.
 अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता 2500आवेदन पत्र के साथ मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी अपंग प्रमाणपत्र ज़रूरी है.
इसका लाभ पंजीकृत कामगारों के केवल वही बच्चे उठा सकते हैं जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग घोषित हो.
 अपंगता सहायता150000 से लेकर 300000कामगार के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
स्थाई अपंगता में स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ज़रूरी है.
आवेदक द्वारा अपंगता होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है.
 अपंगता पेंशन 300070% से 100% स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा होना अनिवार्य है.
लाभार्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है.
लाभार्थी द्वारा हर साल निर्धारित अंशदान जमा करवाना भी अनिवार्य है.
सरकार के किसी अन्य विभाग से लाभार्थी द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा रहा हो.
 चिकित्सा सहायता न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायतापंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष का नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
आवेदक को अस्पताल में दाखिल रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.
 घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता 100000कामगार के पास 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
इलाज पर खर्च हुई राशि का बिल ज़रूरी.
सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
 मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण 200000कामगार के पास 5 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
कामगार की 60 साल की आयु होने में 8 साल का समय बाकी होना चाहिए.
आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए.
इस योजना का लाभ कामगार अपने पूरे जीवन में एक बार उठा सकता है.
 पेंशन की योजना2750कामगार कम से कम 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नियमित सदस्य होना चाहिए.
आवेदन पत्र से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संग्रह करना आवश्यक है.
कामगार को आयु के प्रमाण का सबूत भी देना आवश्यक है.
आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना भी आवश्यक है जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है.
 पारिवारिक पेंशन 500कामगार का नियमित पंजीकरण न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए.
आवेदन की सीमा सरकार द्वारा एक बार निर्धारित की गई है.
सभी कामगार इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना का लाभ कामगार की मृत्यु के बाद कामगार की पत्नी या पति को भी प्रदान किया जाएगा.
कामगार की पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा प्रदान किया जाएगा.
 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 500000दुर्घटना में एफ आई आर की कॉपी जमा करनी है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
संबंधित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशासन रिपोर्ट होना अनिवार्य है.
नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है.
 मृत्यु सहायता 200000श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र.
कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है.
 दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता 15000मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र.
कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है.

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

Haryana Labour Department Yojana
  • अब होम पेज में आवश्यकता अनुसार योजना का चयन करना है.
  • इसके बाद एक नया पेज खुल कर आएगा.
  • इस पेज पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा.
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना है, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि.
  • इन सब को भरने के बाद अब सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर दे.
  • फिर अब यह सब करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस तरह से आपकी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में डिपार्टमेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे.
Haryana Labour Department Yojana
  • इसके बाद अब नए पेज में यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करे.
  • यह सब दर्ज करने के बाद अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस तरह से आप डिपार्टमेंट लॉगिन कर पाएंगे.

जानिए यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में यूजर लॉगिन के सेक्शन के अंतर्गत यूजरटाइप का चयन करना है.
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  • इसके बाद अब अगले पेज में यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है.
  • यह सब दर्ज करने के बाद अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इस तरह से आपकी यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में वेरीफाई योर सर्टिफिकेट के सेक्शन में अपने टाइप का चयन करे.
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  • अब अपना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करे.
  • फिर दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
  • इस तरह से आपकी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में मिसलेनियस के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर अब सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
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  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सिटीजन चार्टर पर क्लिक करना होगा.
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  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर खुल कर आ जायेगा.
  • आप यहां से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दे इसे डाउनलोड भी कर सकते है.
  • इस तरह से आपकी सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में eसर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करे.
  • इसके बाद ऐड कंप्लेंट पर क्लिक करना है.
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  • अब आपके सामने कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आएगा.
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करना है, जैसे कि कंप्लेंट टाइप, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि.
  • इन सब को दर्ज करने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इस तरह से आपकी ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

जानिए ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में eसर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करे.
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  • इस पर क्लिक करने के बाद अब एक नया पेज खुल कर आएगा.
  • जिसमे शिकायत संख्या दर्ज कर ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका स्टेटस देख सकते है.

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में BRAP के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
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  • इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
  • इस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देख सकते हैं.

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में BRAP के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • इसके बाद अब इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
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  • इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल कर आएगा.जिसमे आप इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देख सकते हैं.

जानिए BRAP यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में BRAP के ऑप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर अब BRAP यूसेज डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.
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  • इसके बाद एक नया पेज खुल कर आएगा ACT टाइप तथा तिथि का चयन करे.
  • अब संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

जानिए कांटेक्ट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये.
  • अब होम पेज में हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करे .
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  • इसके बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
  • अब आपको इस पेज में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है जैसे कि- नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि
  • यह सब भरने के बाद अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.

Haryana Labour Department Yojana FaQs

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना क्या है?

यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है जिसमे श्रमिकों को कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं. जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके तथा वे आत्मनिर्भर बन सकें.

इस योजना के अंतर्गत किस तरह लाभ दिया जाता है ?

दोस्तों इस योजना के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित कर नागरिको को लाभ प्रदान किया जाता है.

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हमने अपने इस आर्टिकल में विस्तार से बतया है, जानने के लिए आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पूरा पढ़ना है.

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए यह आर्टिकल को पूरा पढ़े.

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